पृथक बैंक खाता खोलने का चुनाव आयोग ने दिया निर्देश+


जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के बिन्दु संख्या 6.2.1 में निर्वाचन व्यय के लिये पृथक बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में निर्देष प्रदान किया गया है। आयोग द्वारा केवल निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण को सरल बनाने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी से एक पृथक बैंक खाता खोलने की अपेक्षा की गयी है तथा यह बैंक खाता नाामंकन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व खोला गया हो। नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा अपने रिटर्निंग अधिकारी को इस बैंक खाते की सूचना दी जायेगी एवं उनके द्वारा सभी निर्वाचन व्यय इसी बैंक खाते से किये जायेंगे। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थियों के पूर्व के विद्यमान खाते इस प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा यह बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। परिणाम की घोषणा के बाद सार विवरणी फाइल करते समय व्यय के खाते के विवरण के साथ अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाते का विवरण की प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रदान करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा बैंक खाता नहीं खोलने अथवा बैंक खाते पर लेखा विवरण नहीं प्रस्तुत करने की दषा में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस निर्गत की जायेगी तथा आयोग को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलवाई द्वारा पूर्व में खाता खोलने तथा बैंक में प्रष्नगत प्रकरण में पृथक काउण्टर खोलने के सम्बन्ध में समस्त बैंकों को निर्देष प्रदान किये गये हैं। समस्त अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रदान किये गये उक्त दिषा निर्देष का अनुपालन करें।

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