
जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी व चुनाव एजेंट को 1-1 वाहन पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिये अनुमति दी जायेगी। लोकसभा के अन्तर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के लिये एक-एक वाहन पास जारी किया जायेगा जिसमें चालक सहित 5 व्यक्ति ही बैठेंगे। वाहन में कोई असलहा लेकर नहीं चल सकता। प्रत्याशी के अलावा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति वाहन में नहीं बैठेगा। किसी भी वाहन पर कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाया जायेगा।