
जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि कोई भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति पोलिंग एजेंट नहीं बन सकता है। यदि सुरक्षा वापस करके भी एजेंट बनना चाहे तो भी नही बन सकता। चुनाव एजेंट स्थानीय व्यक्ति होना चाहिये। 12 मई को मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर राजनीतिक दल बस्ता लगाकर मतदाता पर्ची दे सकते हैं। वशर्ते पर्ची में मतदाता का नाम, क्रमांक ही होना चाहिये। किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह आदि नहीं होना चाहिये।