उप कृषि निदेशक के वेतन से तीन लाख रूपये काटने का आदेश
https://www.shirazehind.com/2014/07/blog-post_84.html
जौनपुर सिविल कोर्ट के परिवारिक न्यायालय नें आज उप कृषि निदेशक के ललितपुर के वेतन सें तीन लाख रूपये कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ललितपुर देते हुए कहा है वे कुल तीस किस्तों में यह धनराशि कोर्ट में जमा करे।
जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरिस गांव की निवासी गयत्री देवी नें सन् 2000 में दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने उसके पति कृषि निदेशक हंसराज को आदेश दिया कि वह गयत्री देवी को प्रति माह 2000 हजार देने का आदेश दिया था। लेकिन हंसजराज ने गायत्री को एक पैसा नही दिया। आज कोर्ट ने सख्त रूख अखतियार करते हुए उनके वेतन से तीन लाख काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है।
जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरिस गांव की निवासी गयत्री देवी नें सन् 2000 में दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने उसके पति कृषि निदेशक हंसराज को आदेश दिया कि वह गयत्री देवी को प्रति माह 2000 हजार देने का आदेश दिया था। लेकिन हंसजराज ने गायत्री को एक पैसा नही दिया। आज कोर्ट ने सख्त रूख अखतियार करते हुए उनके वेतन से तीन लाख काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है।

