उप कृषि निदेशक के वेतन से तीन लाख रूपये काटने का आदेश

जौनपुर सिविल कोर्ट के परिवारिक न्यायालय नें आज उप कृषि निदेशक के ललितपुर के वेतन सें तीन लाख रूपये कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ललितपुर देते हुए कहा है वे कुल तीस किस्तों में यह धनराशि कोर्ट में जमा करे।
जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के सुरिस गांव की निवासी गयत्री देवी नें सन् 2000 में दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने उसके पति कृषि निदेशक हंसराज को आदेश दिया कि वह गयत्री देवी को प्रति माह 2000 हजार देने का आदेश दिया था। लेकिन हंसजराज ने गायत्री को एक पैसा नही दिया। आज कोर्ट ने सख्त रूख अखतियार करते हुए उनके वेतन से तीन लाख काटकर न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया है। 

Related

खबरें 3200485706746908831

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item