चार हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास
https://www.shirazehind.com/2014/07/blog-post_85.html
जौनपुर। दीवानी न्यायालय के एडीजे चतुर्थ की कोर्ट ने एक हत्या के मामले दोषी पाते हुए चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगायी है।
जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के सुचीतापुर गांव के निवासी जगदीश सिंह यादव के भाई लल्लन यादव 27 मई 2001 की शाम अपने दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच पुरानी रंजीश के कारण ओमप्रकाश राय, श्रवण राय , नवनीत कुमार निवासी नयेपुरा और विनय कुमार राय निवासी जमुआरी थाना गौराबादशाहपुर असलहो से लैस होकर पहुंचे सीधें लल्लन को लक्ष्य कर गोली चलाना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए लल्लन यादव पडोस के घर में भागा तो अभियुक्तों ने उसे घर में घुसकर दो गोली मारकर हत्या कर दिया था। गवाहों और साक्ष्यों के अधार पर एडीजे चतुर्थ बुध्दिराम यादव ने चारो आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है।
जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के सुचीतापुर गांव के निवासी जगदीश सिंह यादव के भाई लल्लन यादव 27 मई 2001 की शाम अपने दुकान पर बैठे हुए थे। इसी बीच पुरानी रंजीश के कारण ओमप्रकाश राय, श्रवण राय , नवनीत कुमार निवासी नयेपुरा और विनय कुमार राय निवासी जमुआरी थाना गौराबादशाहपुर असलहो से लैस होकर पहुंचे सीधें लल्लन को लक्ष्य कर गोली चलाना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए लल्लन यादव पडोस के घर में भागा तो अभियुक्तों ने उसे घर में घुसकर दो गोली मारकर हत्या कर दिया था। गवाहों और साक्ष्यों के अधार पर एडीजे चतुर्थ बुध्दिराम यादव ने चारो आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हजार रूपये अर्थ दण्ड लगाया है।

