जनसूचना अधिकार अधिनियम बना निष्प्रभावी

जौनपुर। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत 10 मार्च 2014 को राजा अवनीन्द्र दत्त दूबे ‘राजा जौनपुर’ ने नगर के हुसेनाबाद मोहल्ले में स्थित कई आराजी नम्बर की जमीनों के बाबत सवाल किया था कि क्या उक्त जमीन अर्जन अधिनियम के तहत कभी अर्जित की गयी है यदि हां तो किस आदेश/अध्यादेश/अधिसूचना के जरिये और अगर अर्जित की गयी है तो क्या मुआवजा बना। यदि मुआवजा बना तो किस खाते व बैंक में जमा किया गया और किसने मुआवजा प्राप्त किया। राजा जौनपुर द्वारा की गयी शिकायत के अनुसार 12 मार्च 2014 को जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार सदर को आदेश दिया गया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर शिकायतकर्ता ने 5 मई 2014 को रिमाइण्डर दिया गया लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में कुल मिलाकर जनसूचना अधिकार अधिनियम को अधिकारी निष्प्रभावी बनाने में पूरी तरह सफल हो रहे हैं।

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