13 मई से 8 बजे से चलेगी दीवानी कचेहरी
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जौनपुर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह निर्देशित हुआ है कि जिन जनपदों के अधिवक्ता संघों द्वारा वर्तमान न्यायालयी समय को संशोधित करते हुये माह मई व जून में न्यायालय समय प्रातः साढ़े 8 से पूर्वान्ह ढाई बजे तक किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है, वहां न्यायालय समय नियमित समय के स्थान पर प्रातः साढ़े 8 बजे से पूर्वान्ह ढाई तक निर्धारित होगा। इस आशय की जानकारी देते हुये जिला जज लुकमानुल हक ने बताया कि न्यायालय का समय प्रातः साढ़े 8 से ढाई तक है जिसके मध्य साढ़े 11 से 12 बजे तक लंच होगा। इसी तरह कार्यालय का समय प्रातः 8 से 3 बजे तक है जिसके मध्य साढ़े 11 बजे से 12 बजे तक लंच होगा। यह समय परिवर्तन 13 मई से आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

