जमानत नामंजूर
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जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के गौर सुल्तानपुर गांव में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित नामजद आरोपी ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसी गांव के आरोपी आलोक पांडेय का जमानत का प्रार्थना पत्र अपराध की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया। आरोप है कि गत 19 मई को आलोक ने गत 19 मई को रामहित यादव पुत्र पवन और तेज बहादुर पर गोली चला कर घायल कर दिया था।