गर्भपात के आरोपियों की जमानत निरस्त
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जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के घिरौली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर मारने-पीटने के दौरान गर्भपात हो जाने के मामले में आरोपियों रविन्दर, फूलचंद्र व अरविंद की जमानत जिला जज ने निरस्त कर दिया। आरोप है कि 24 अक्टूबर 2014 को शाम 6.30 बजे आरोपियों ने वादी, उसके पिता राम अकबाल व गर्भवती पुत्री कुसुम की पिटाई कर दी। पिटाई से कुसुम का गर्भपात हो गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत निरस्त कर दिया।