मतदान के मद्देनजर दो दिन तक बंद रहेंगे सभी मदिरालयः डीएम


जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण का चुनाव विकास खण्ड शाहगंज, सुइथाकला, खुटहन, बक्शा व करंजाकला में 28 नवम्बर को होगा। साथ ही द्वितीय चरण का चुनाव धर्मापुर, सिरकोनी, मुफ्तीगंज, केराकत, डोभी, जलालपुर में 1 दिसम्बर को, तृतीय चरण का चुनाव मडि़याहूं, रामपुर, रामनगर, बरसठी, सिकरारा में 5 दिसम्बर को व चतुर्थ चरण का चुनाव मछलीशहर, मुंगराबादशाहपुर, सुजानगंज, महराजगंज, बदलापुर में 9 दिसम्बर को सम्पन्न होगा। सभी विकास खण्डों पर मतगणना 12 दिसम्बर को होगी। इस दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्डों में उनकी सीमा से लगे 8 किमी की परिधि में पड़ने वाली जनपद की समस्त देशी, विदेशी मदिरा, बियर, भांग, ताड़ी, माडल शाप, बियर बार एवं सीएल 1 सी, एफएल 2, 2बी 16, 17 तथा 41 के अनुज्ञापनों/दुकानों को मतदान के लिये नियत दिवसों में मतदान के समाप्ति के लिये नियत समय के 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना तिथि 12 दिसम्बर को मतगणना की समाप्ति तक गणना स्थल के 8 किमी परिधि में स्थित उपरोक्त अनुज्ञापनों/दुकानों एवं जनपद की सीमा पर स्थित अन्य जनपदों के विकास खण्डों में निर्वाचन तिथि को जनपद की सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्वाचन की सीमा/परिधि 8 किमी क्षेत्र में मादक पदार्थों सहित समस्त अनुज्ञापनों/दुकानों की बिक्री को बन्द रखा जायेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उक्त बन्दी अवधि के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा।

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