नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के वित्तीय एवं प्रशासिनक अधिकार पर शासन ने लगाई रोक
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जफराबाद। श्रीप्रकाश सचिव, नगर विकास उ0प्र0 ने मनोनीत सभासद राम बसावन अग्रहरि एवं शिवेन्द्र सेठ की शिकायत को संज्ञान लेते हुए कुल 10 आरोपों यथा-नगर पंचायत बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त जिलाधिकारी को न भेजे जाने, नगर पंचायत जफराबाद द्वारा कुल 17 कार्य बिना बोर्ड की स्वीकृति से और 19 कार्य बिना निविदा एवं बोर्ड की स्वीकृति से कराते हुए रूपयों का अनियमित व्यय किया जाना, पाॅच लाख रूपयें के ऊपर के 07 कार्यो के टेण्डर जिलाधिकारी कार्यालय के बजाय नगर पंचायत जफराबाद कार्यालय में खोले जाने एवं बिना बोर्ड के प्रस्ताव के 15 मजदूरों के स्थान पर 19 सफाई मजदूरों का वेतन निकाला जाना तथा शिष्टाचार व सदस्यों के मानदेय दिये जाने हेतु बोर्ड की अनिवार्ययता से संबंधित शासनादेशों का अनुपालन न किया जाना, गुणवत्ता विहीन 30 अदद इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की अधिष्ठापन कराकर धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना तथा आदर्श नगर योजना के अन्र्तगत मो0 सैयदहास में कृपाशंकर प्रजापति से चन्द्र देव तक दोनों तरफ नाला/नाली निर्माण कार्य के प्रथम भाग के अन्र्तगत कोई नया निर्माण कार्य न कराकर पुरानी नाली के मरम्मत एवं प्लास्टर का कार्य कराकर भुगतान किया जाना तथा उक्त निर्माण कार्य के द्वितीय भाग का कार्य बिना शासन के स्वीकृति के सड़क से इण्टरलाकिंग मद में परिर्वित कर धनराशि का व्यय करने के कारण उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-48 के उपधारा 2 (ख) के अन्र्तगत कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए नगर पंचायत जफराबाद की अध्यक्ष रेखा बरनवाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों के निष्पादन एवं निर्वहन पर रोक लगा दिया है, और उन्हें निर्देशित किया है कि यदि कारण बताओं नोटिस में अंकित आरोंपों से संबंधित स्पष्टीकरण उनके द्वारा नियत अवधि के अन्दर शासन को प्राप्त कराया जाता है तो यह मान लिया जायेगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और नियत अवधि के पश्चात कारण बताओं नोटिस में किये गये प्रस्वाव के अनुसार उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-48 के अधीन अध्यक्ष पद से पदच्युत करने के संबंध में अग्रतर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। शासन द्वारा रेखा बरनवाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार पर लगाई गयी रोक को जब तक शासन द्वारा नहीं हटा जाता है, तब तक अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से कम न हो, द्वारा किया जायेगा। शासन द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष रेखा बरनवाल के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाये जाने से एक तरफ जहां उनके परिजनों एवं समर्थकों में मायूसी सी छा गयी है, वहीं दूसरी ओर उनके सभी विपक्षीगण शासन की कार्यवाही से अति प्रसन्न है और शासन से रेखा बरनवाल की बर्खास्तगी कराने का दंभ भर रहे हैं।