लाभार्थियों को आरटीजीएस से मिलेगा धनः श्रमायुक्त
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जौनपुर। सहायक श्रमायुक्त बीएन दूबे ने बताया कि जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी के निर्देशानुसार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत 126 पात्र श्रमिकों को शिशु हित लाभ योजना के अन्तर्गत 14,14000 रूपया लाभार्थी श्रमिकों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को लड़की पैदा होने की स्थिति में 12 हजार रूपये एवं लड़का पैदा होने की स्थिति में 10 हजार रूपये प्रति श्रमिक को प्रदान किया जाता है।