कोर्ट का आदेश नही मान रहे है बदलापुर के बीडीओ
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जौनपुर। कोर्ट आदेश भी बीडीओ बदलापुर के लिए की रद्दी काजग के सामान ही है। इसकी बानगी देखने को मिली श्रम कोर्ट वाराणसी के आदेश में। दर असल बदलापुर ब्लाक के बलुआ गांव में मनरेगा में कार्य करने वाले 35 मजदूरो को मेहनताना नही मिला। बार बार ब्लाक का चक्कर काटने के बाद भी मजदूरो को मजदूरी नही मिली तो सभी मजदूर निर्भय ट्रस्ट से मदद मांगी। ट्रस्ट की अध्यक्ष रेनू सिंह ने ब्लाक से लेकर विकास भवन में बैठे अधिकारियों से मजदूरो का भुगतान करने के लिए प्रयास किया लेकिन मजदूरी नही मिली। अंत रेनू सिंह ने इस मामले को श्रम कोर्ट वाराणसी में ले गयी। कोर्ट ने 27 फरवरी को मजदूरो के पक्ष आदेश जारी किया। कोर्ट ने मजदूरो को बकाया और प्रत्येक मजदूरो को दो दो सौ रूपये हर्जाना देने आदेश दिया है। यह आदेश सम्बद्यित अधिकारी के पास पहुंच गया है लेकिन अभी तक अधिकारी द्वारा कोई रूचि नही दिखाई जाने के कारण मजदूरो को न्याय नही मिल सका है।

