7 दिन के अंदर किया जाय आपत्तिः उमाकांत त्रिपाठी



जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि जिले में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के सम्भाजन के पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-25 के उपबन्धों के अधीन मतदेय स्थलों की सूची तैयार कर ली गयी है जिसका आलेख्य का प्रकाशन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनसामान्य की सुविधा हेतु समस्त मतदेय स्थलों की सूची सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध है। श्री त्रिपाठी ने अपील किया कि जिन मतदेय स्थलों के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन के 7 दिन के अंदर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचक कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं, ताकि मतदेय स्थलों से सम्बन्धित प्राप्त सुझाव/आपत्ति का निस्तारण कर अन्तिम रूप दिया जा सके।

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