हस्तशिल्प पेंशन योजना में करे आवेदन
https://www.shirazehind.com/2016/07/blog-post_598.html
जौनपुर । उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एचपी सिंह ने बताया कि हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू को गई है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित हस्तशिल्पी को रूपये 500 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना की क्रियान्वयन की इकाई जिला होगी तथा धनराशि कम होने की स्थिति में शारीरिक रूप से अक्षम तथा अधिक आयु के हस्तशिल्पियों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते है। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। शारीरिक रूप से विकलांग शिल्पकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु सीमा में पाच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त वस्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र होना आवश्यक है। शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रूपये एक लाख से अधिक न हो, शिल्पकार सरकारी,गैर सरकारी,अर्द्धसरकारी, एनजीओ, निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी न हो, हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा, यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो तो इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नही होगा, योजना से आच्छादित शिल्पकार चार पहिया वाहन का मालिक न हो, हस्तशिल्पी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हस्तशिल्पी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पर आवेदन पत्र भरवा सकते है।

