श्रमजीवी बम काण्ड के दूसरे आरोपी ओबैदुर्रहमान को मिली फाँसी की सजा

   जौनपुर । जिले मे 11 साल पूर्व हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पर  आतंकवादी हमले के एक और आरोपी ओबैदूर्रहमाँन उर्फ़ बाबू भाई को बुधवार को अदालत ने मृत्यु दंड सजा व 10.30 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है । दीवानी न्यायालय के अपर जिला एवं  सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव की अदालत में दिल दहना देने वाले इस बहुचर्चित काण्ड के एक आरोपी ओबैदुर्रहमांन उर्फ़ बाबू भाई को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया । अदालत ने  आरोपी बाबूभाई  को फांसी की सजा  व् 10.30 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है । ज्ञात हो कि श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम विस्फोट की बीते 28 जुलाई को 11 वीं बरसी थी और अदालत में इस मामले की सुनवाई अब भी जारी है। ओबैदुर्रहमान उर्फ़ बाबू  भाई के मामले कुल 56 गवाह पेश् हुए हैं। आरोपी बाबू भाई को 09 मैं 2006 को मुर्शिदाबाद --बंगाल की जेल से वारंट बी के जरिये जौनपुर लाया गया था । तफ्तीश में यह तथ्य सामने आया था कि यह लश्करे -तैयबा व् आई एस आई के लिए भी काम करता था । 28 जुलाई 2005 को पटना से चलकर नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रैन के सामान्य डिब्बे में यात्रा कर रहे लोगों को यह आभास नही था कि यह उनके  जीवन का अंतिम समय है। 28 जुलाई को 2005 को सवा पांच बजे सांय पटना से नई दिल्ली जाने वाली श्रम जीवी एक्सप्रेस ट्रेन की साधारण बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन के हरिहर पुर रेलवे क्रासिंग के पास बम विस्फोट किया गया जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गयी थी तथा 18 गंभीर रूप से घायल हो गये थे। 


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