राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर अधिकारियों ने की बैठक

  जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी शीतला प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र राशन कार्ड लाभार्थियों के सत्यापन के लिये सेक्रेटरी, एडीओ पंचायत, वीडीओ के साथ बैठक हुई। इस मौके पर आपूर्ति निरीक्षक आरके तिवारी ने बताया कि पात्र गृहस्थी को 5 किग्रा प्रति यूनिट खाद्यान पाने का अधिकार है जिन्हें 2 रूपये प्रतिकिग्रा गेहूं व 3 रूपये प्रतिकिग्रा चावल मिलेगा। एनएफएसए मे शामिल किये जाने वाली शर्ते निम्न हैं- आवेदक आयकरदाता न हो, परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर, एसी व 5 केवीए या उससे अधिक का जनरेटर न हो, परिवार में किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के नाम से 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो, परिवार में एक से अधिक शस्त्र न हो, परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रूपये व शहरी क्षेत्र में 3 लाख रूपये से अधिक न हो। इसी क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने समाजवादी पेंशन की पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने शासनादेश के तहत सेक्रेटरी को सत्यापन करके तत्काल रिपोर्ट खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीडीओ दयाराम सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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