प्राथमिकता के आधार पर होगा कार्यः जिलाधिकारी
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जौनपुर। जिलाधिकारी भानुचन्द्र गोस्वामी ने प्रेक्षागृह में आयोजित बैठक में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। अधिनियम के उपनियम में गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में अनुसूचित जातियों व जनजातियों, महिलाओं सहित निःसहाय व्यक्तियों से सम्बन्धित सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य की जानी है। उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामसभा के 3 सदस्यों को नामित करते हुये समिति का गठन करायें। साथ ही आम आदमी बीमा योजना, वृद्धा पेंशन पाने वाले, विधवा पेंशन, आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा अति कुपोषित एवं कुपोषित जून 2016 के रजिस्टर द्वारा, विकलांग पेंशनर्स, बेगारी करने वाले दो बीघे जमीन वाले, बटाई पर कार्य करने वालों को राशन कार्ड अवशेष रहने पर प्राथमिकता के आधार पर बनाया जायेगा। अन्त में जिलापूर्ति अधिकारी डा. राकेश तिवारी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दिया।

