हत्या के प्रयास में आरोपी को दस साल की कैद
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जौनपुर ।जिले बक्शा थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व चुनाव की रंजिश को लेकर रस्सी से गला कसकर जान से मारने के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज बलराज सिंह ने खुले न्यायालय में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवम् पांच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।अभियोजन कथानक के अनुसार बक्शा थाना क्षेत्र के मई निवासी बबलू गुप्ता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि दिनांक 14 अप्रैल 2014 की रात 8 बजे गांव के ही तूफानी रिस्तेदारी चलने के बहाने से ले गए लेकिन और मुझे सिंगरामऊ से होते हुए सिकरारा थाना क्षेत्र के मन्सले गांव ले गए ।नहर व तालाब के किनारे स्थित झाड़ी के पास गांव के सजंय उर्फ टिन्नी व् एक अपरचित व्यक्ति मिले।मुझे लात मुका से मारने लगे और मेरे गले में जान से मारने की नियत रस्सी लगा कर कस दिया ।मेरे मुंह से खून निकलने लगा ।मुझे मरा समझकर झाडी में फेक दिया ।चार घण्टे पास होस् आया।सुचना दे रहा हूँ। पुलिस विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में पेस किया।अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इन्द्रसेन सिंह व राज नाथ चैहान ने कुल 6 गवाह न्यायालय में पेस किया।न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के उपरांत आरोपी तूफानी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।