एक कोटेदार के खिलाफ एफ आई आर दर्ज , 63 दुकानदारों पर हुआ जुर्माना

जौनपुर। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के निर्देशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु 11 जून .2017 को तहसील-मछलीशहर के विकास खण्ड-मछलीशहर के 100 उचितदर दुकानों का निरीक्षण जनपद के समस्त पूर्ति निरीक्षकों से कराया गया। पूर्ति निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के अनुसार 10 उचितदर विक्रेताओं के यहाँ कोई अनियमितता नहीं पायी गयी, 08 उचितदर विक्रेताआंे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 10 उचितदर विक्रेताओं की दुकान बन्द पाये जाने के कारण पुनः निरीक्षण हेतु टीम गठित कर जांच कराया जायेगा, अवशेष 72 उचितदर विक्रेताओं के यहाँ अनियमितता पाये जाने पर 63 उचितदर विक्रेताओं पर रू0 एक हजार, 01 उचितदर विक्रेता पर रू0 दो हजार एवं 08 उचितदर विक्रेताओं पर रू0 पांच सौ प्रति दुकानदार का अर्थदण्ड एवं प्रतिभूति की धनराशि कुल रू0 69 हजार शासन के पक्ष में जब्त की गयी।  
इसी प्रकार तहसील-सदर के विकास खण्ड-करंजाकला के ग्राम पंचायत-आरा के उचितदर विक्रेता लक्ष्मी नारायण के वितरण की शिकायत मिलने पर टीम गठित कर जांच करायी गयी। जांच में गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के अनुमति आदेश दिनांक-20.06.2017 के क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। 
जनपद के समस्त उचितदर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी निर्धारित चौहद्दी पर शासन के निर्देशानुसार उचितदर दुकानों पर समस्त विभागीय सूचनाएं यथा-साईन बोर्ड, रेट/स्टॉक बोर्ड, टोल फ्री नम्बर, कार्डधारकों की सूची, निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका, सतर्कता समिति के सदस्यों का नाम व मोबाईल नम्बर, जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम/पदनाम एवं मोबाईल नम्बर व केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न पर दिये जा रहे सब्सिडी के मूल्य का अंकन प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक उचितदर विक्रेता अपना स्टॉक/वितरण रजिस्टर दुकानों पर रखना सुनिश्चित करें। जांच/सत्यापन के समय यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

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