राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ मुकदमो का निस्तारण , वसूल किये गए अर्थदण्ड
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जौनपुर। रवि यादव सचिव जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के तत्वावधान में आज दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रशासनिक न्यायाधीश रमेश सिन्हा
की उपस्थिति एवं जनपद न्यायाधीश नन्द लाल की अध्यक्षता में
किया गया। इस अवसर पर न्यायपालिका के अधिकारीगण प्रशासनिक अधिकारीगण एवं
प्राधिकरण के सदस्यगण, अधिवक्तागण व काफी सख्या में वादकारीगण उपस्थित
हुए। इस लोक अदालत में विभिन्न अदालतों के माध्यम् सेे दीवानी के 116
वाद, लघु आपराधिक के 2589 वाद, एन.आई एक्ट के 01, वैवाहिक वाद/भरण पोषण के
32 वाद, विद्युत के 33 वाद, उत्तराधिकार के 53 वाद, एम0ए0सी0पी0 के
14 वाद, श्रम के 77, नगर पालिका के 59 वाद, बैंक वसूली 01 वाद, बैकं वसूली
के 11395 वाद प्रीलिटिगेशन स्तर पर देखे गये जिसमें कुल 14370 वाद लगाये
गये।
इस लोक अदालत में विभिन्न अदालतों के माध्यम् सेे
दीवानी के 43 वाद लघु आपराधिक के 1601 वाद, नगर पालिका के 59 वाद, वैवाहिक
वाद/भरण पोषण के 26 वाद, विद्युत के 30 वाद, उत्तराधिकार के 19 वाद,
एम0ए0सी0पी0 के 04 वाद, श्रम के 77 वाद, बैकं वसूली वाद 01 तथा
प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैकं वसूली के 77 वादों कुल 1937 वादों का निस्तारण
कराया गया। यानी सम्पूर्ण 1937 वादों के निस्तारण के फलस्वरूप 2253 व्यक्ति
लाभान्वित हुए । लघु आपराधिक वादों में बतौर अर्थदण्ड के रूप मे रू0
150490.00 जमा कराया गया , विद्युत वादों में बतौर अर्थदण्ड के रूप मे रू0
56500.00 जमा कराया गया, भरण पोषण/वैवाहिक मामलों से सम्बन्धित वादों का
निस्तारण कर सुलह के रूप में प्रथम पक्ष को रू0 4766500 की धनराशि दिलाई गई
। उत्तराधिकार वादों में रू0 75110332 के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी
करने के निर्देश निर्गत हुए मोटर दुधर्टना से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर
के रूप में रू0 4502200.00 की राशि दिलाई गई ।

