होस्टाइल गवाहों पर जुर्माना कराये : D.M
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जौनपुर । जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन की न्यायालयवार समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि गम्भीर अपराधों मे जमानत न होने पाये । होस्टाइल गवाहों के खिलाफ धारा 344 मे 2 माह की सजा तथा 500 रू0 जुर्माना करायें। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डा. अनिल कुमार पाण्डेय ने अपहरण एवं हत्या के प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की है। बैठक में एडीएम द्वय आर पी मिश्र रामआसरे, अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अमित कुमार राय, केराकत राजकुमार पाण्डेय, सदर आरपी यादव, मछलीशहर श्रीमती जया साण्डिल, शाहगंज रामभवन यादव, उपजिलाधिकारी सदर प्रियकां प्रियदर्शनी, मड़ियाहू अयोध्या प्रसाद, मछलीशहर रामपति बिन्द,शाहगंज जयनरायन सचान, केराकत जगदम्बा सिंह, डिप्टी कलेक्टर विमल दुबे, आदि उपस्थित रहे।

