जौनपुर । अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी द्वितीय महेंद्र सिंह की अदालत ने तहसीलदार शाहगंज को भरण पोषण के मुकदमे में अचल संपत्ति की निलामी करके भरण पोषण की राशि जमा करने के सन्दर्भ में दिए गये आदेश पर कोई कार्यवाही न करने पर उनसे आख्या तलब किया है। शाहगंज थाना क्षेत्र के भरण पोषण के मुकदमे अर्चना बनाम अखंड के मामले में न्यायालय ने 26 मई 2017 को आदेश दिया था कि प्रतिवादी पति की जमीन को कुर्क करके वादी पत्नी को भरण पोषण की राशि दिलाई जाए, और 26 जून 2017 तक कृत कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाए। लेकिन तहसीलदार शाहगंज ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया, जबकि उन्हें कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया इसलिए न्यायालय ने आख्या तलब करने का आदेश दिया।