कर योग्य माल पर ही जारी होगी इनवायस

जौनपुर। जीएसटी को लेकर व्यापारियों की उलझन कम नहीं हो रही है। व्यापार कर सम्बन्धित अधिकारी तमाम सवालों के अलावा बिल काटने और इनवायस जारी करने की जानकारी दे रहे है। पंजीकृत व्यापारियों को कर योग्य माल की बिक्री के लिए टैक्स इनवायस जारी होगी। वहीं पंजीकृत व्यापारियों के कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री के लिए या समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारी बिल आफ सप्लाई जारी करेंगे। टैक्स इनवायस के मानक के बारे में विभाग जानकारी दे रहा  आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटी नंबर, इनवायस क्रमांक जो अधिकतम 16 डिजिट हो सकता है, जिसमें अंक व अक्षर एवं विशिष्ट चिन्ह जैसे-हाइफन, स्लैश या इनका संयोजन हो सकता है। यह क्रमाक क्रमागत होना चाहिए तथा पूरे साल के लिए क्रमागत श्रृंखला में होना चाहिए। प्राप्त कर्ता यानी क्रेता का नाम और पता एवं जीएसटी नंबर, जारी करने की तिथि, प्राप्त कर्ता के अपंजीकृत2 होने की दशा में आपूर्ति का मूल्य 50 हजार से अधिक होने पर उसका नाम व पता, डिलिवरी का स्थान व राज्य कोड, वस्तु अथवा सेवाओं का विवरण, मात्रा, इकाई एवं उसका मूल्य, कर की दर एवं वसूले गए कर की राशि, अंतरराज्यीय बिक्री होने पर प्लेस आफ सप्लाई और राज्य का नाम, डिलीवरी का स्थान, एचएसएन कोड, वस्तु या सेवा का मूल्य अंकित करना होगा। एचएसएन कोड केवल डेढ़ करोड टर्नओवर से अधिक के व्यापारियों के लिए दो डिजिट में अंकित करना होगा तथा पांच करोड के टर्नओवर से अधिक के व्यापारियों के लिए चार डिजिट में अंकित करना अनिवार्य होगा। डेढ करोड तक टर्नओवर के व्यापारियों को एचएसएन कोड अंकित करना अनिवार्य नहीं है। विक्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे। विक्रेता को भी उक्त मानक के अनुसार एचएनएस कोड अंकित करना होगा। टैक्स इनवायस तीन प्रतियों में जारी करनी होगी जिसमें मूल प्रति क्रेता को देनी होगी। द्वितीय प्रति माल के परिवहन को ट्रांसपोर्टर को दी जाएगी। तृतीय प्रति विक्रेता अपने रिकार्ड में रखेंगे।

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