दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

जौनपुर। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में 5 जुलाई 2017 को नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ  जबरन दुष्कर्म करने की आरोपी नरौली निवासी इरफान की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को एडीजे प्रथम एमपी सिंह ने खारिज कर दिया जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध एडीजीसी विजय शंकर यादव ने किया।

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