
जौनपुर। नगरीय निकायों के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने, चुनाव प्रचार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना दिवसों में वाहनों का प्रयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया सकेगा। मतदान तथा मतगणना दिवसों में नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रत्याशियों को ही केवल एक वाहन अनुमन्य होगा। सदस्य पदों के प्रत्याशियों को एक भी वाहन की अनुमति नहीं होगी। निकाय क्षेत्र के संबंधित उपजिलाधिकारी को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र देकर वाहन पास प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के साथ वाहन का प्रकार, पंजीयन के कागजात, चालक का नाम, मोबाइल नंबर और नगरीय निकाय का नाम देना होगा। जिसके आधार पर वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किए जाएंगे। प्रत्याशी द्वारा उक्त वाहन पास को मूल रूप में वाहन के आगे शीशे पर चिपकाना आवश्यक होगा। अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम का उल्लघंन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचन अवधि में वाहनों पर किसी भी प्रत्याशी के झंडे एवं स्टीकर नहीं लगाए जाएंगे। केवल प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झंडे एवं स्टीकर लगाए जा सकते हैं। बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग करने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।