हाईकोर्ट ने लगायी एमएलसी प्रिंसू की गिरफ्तारी पर रोक

जौनपुर। खुटहन काण्ड के आरोपी एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिसू को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि जब तक कोई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नही पेश किया या जब तक कोर्ट में पुलिस चार्टसीट दाखिल नही किया जाता तब तक उनकी ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी नही की जा सकती है।
मालूम हो कि बीत 6 नवम्बर को खुटहन ब्लाक प्रमुख के अविश्वास बैठक के दरम्यान जमकर मारपीट हवाई फायरिंग और सांसद प्रतापगढ़ हरिबंश सिंह का वाहन फंूक दिया गया था। इस मामले में खुटहन के थानाध्यक्ष ने खुद थाने में पूर्व मंत्री व शाहगंज के विधायक शैलेन्द्र यादव ललई पूर्व सांसद धनंजय सिंह और एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिसू समेत एक दर्जन नामजद और डेढ सौ अज्ञात लोगो के खिलाफ 147, 307, 392, 336, 435, 427, 506 आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस मामले पर तीनो जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के लिए दबिस दी थी लेकिन तीनो लोग घर पर मौजूद नही मिले। ब्रजेश सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि जब तक कोई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नही पेश किया या जब तक कोर्ट में पुलिस चार्टसीट दाखिल नही किया जाता तब तक उनकी ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी नही की जा सकती है।

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