राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 अप्रैल को
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जौनपुर। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोकेश वरूण ने
बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देेशानुसार दिनांक 14 अपै्रल
2018 को 10 बजे से दीवानी न्यायालय में मा. जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में
ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए है, उन्हें वाद पूर्व
(प्रीलिटीगेशन स्तर पर) एन.आई.एक्ट वाद, बैंक वसूली वाद, श्रम वाद, विद्युत
एवं जलकर वाद व अन्य वाद तथा लम्बित शमनीय/लघु अपराधिक वाद, एन. आई एक्ट
वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जलकर वाद,
वैवाहिक वाद, भूमि अध्याप्ति वादों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों से संबंधित
मामले, राजस्व वाद तथा सिविल वाद एवं अन्य प्रकार के सुलह समझौता योग्य
वादों का निस्तारण लोक अदालत में करा सकते है।
उन्होंने वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अपील किया है कि दिनांक 14 अप्रैल
2018 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने-अपने लम्बित वादों का
निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करावें तथा इस अवसर का लाभ
उठावें।