बाल विवाह की सूचना दे

जौनपुर । जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोगो द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 और 28 वर्ष के पूर्व ही करा दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया (आखा तीज) जैसे अवसरो पर होते है जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह जैसे कुप्रथा के विरूद्व बाल विवाह विरोधी अधिनियम   के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपया का जुर्माना अथवा दोनो का प्रावधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 18 अप्रैल को पड़ रही है। उन्होंने आम जनमानस से अनुरोध है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होती है उसे जिला प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर के मो0न0 7518024045, टेलीफोन नं0- 05452-220275 या नि-शुल्क 181 महिला हेल्पलाइन या अपने नजदीकी थाने को दें। जिससे विधिक कार्यवाही करायी जा सके।

Related

news 8386980992345075321

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item