
जौनपुर । जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय ने जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि उनके द्वारा किये गये निरीक्षणो में अधिकांश विक्रेताओं द्वारा कृषकों कों उनके द्वारा क्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों की कैश मेमो नही दी जा रही है । जो कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा नियमावली 1971 का स्पष्ट उल्लंघन है। कृषकों को क्रय किये गये कृषि रक्षा रसायनों की कैश मेमों उपलब्ध करवाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। उन्होंने ने बताया कि समस्त कीटनाशी विक्रेता स्वंय भिज्ञ है कि कृषकों द्वारा क्रय किये गये समस्त प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों की कैश मेमो प्राप्त करना कृषकों का अधिकार है व कृषकों को कैश मेमो उपलब्ध कराना कीटनाशी विक्रेताओं का दायित्व है। पूर्व में भी आपको उक्त विषय संदर्भ में समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे है परन्तु आप द्वारा निर्देश का पालन अक्षरक्षः नहीं किया जा रहा है। जो कीटनाशी अधिनियम तथा नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है और जनपद एवं शासन स्तर पर विभाग की छवि धूमिल होती है। उन्होने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित करते हुये कहा कि कृषकों द्वारा क्रय किये गये समस्त प्रकार के कृषि रक्षा रसायनों की स्पष्ट कैश मेमो अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय व स्टाक एवं विक्री रजिस्टर पर अंकन किया जाय। यदि उनके अथवा अन्य अधिकारियों के निरीक्षण के समय कैश मेमो अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित कीटनाशी विक्रेता का कीटनाशी लाइसेन्स निलंबित अथवा निरस्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी जिसका पूर्ण दायित्व कीटनाशी विक्रेता का होगा।