नियमानुसार होगा आवास आवंटन
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जौनपुर । मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा ने बताया कि अनुसूचित जातिध्जनजाति के लाभार्थी, जिनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आधार पर तैयार की गयी स्थाई प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति की श्रेणी में अंकित है तथा ग्राम पंचायतों में वाल राइटिंग में भी अंकित किया गया है और पात्र भी है। दूरभाष नं0 9454465260 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते है। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता का परीक्षण करते हुए पात्र होने की दशा में उन्हें नियमानुसार आवास आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के कतिपय लाभार्थी ऐसे भी हो सकते है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के है, किन्तु उनका नाम अन्य वर्ग (सामान्य श्रेणी) में प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे लाभार्थियों को अन्य वर्ग (सामान्य श्रेणी) से उनका क्रम आने पर नियमानुसार आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
