टिकट रद्द होने पर रोडवेज दे रहा रिफण्ड
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जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी रेलवे की तर्ज पर चलने का प्रयास कर रहा है। रोडवेज बस में यात्रा के लिए टिकट आरक्षण की आनलाइन व्यवस्था दी और अब यात्रियों को एक और सुविधा दी है। किन्हीं कारणवश यदि यात्री को अपनी यात्रा रोकनी पड़ती है तो अब उसे आर्थिक नुकसान नहीं होगा। रोडवेज विभाग अब टिकट की धनराशि रिफंड कर रहा है। रेलवे की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी टिकट आनलाइन आरक्षित कराने वाले यात्रियों को यात्रा रद करने की स्थिति में पैसा वापस करेगा। यह व्यवस्था सात अक्टूबर से लागू है। आनलाइन टिकट बुकिग की व्यवस्था ट्राइमैक्स कंपनी के माध्यम से गई है, उनके लिए रिफंड की सुविधा दी गई है। हालांकि कि जागरूकता के अभाव में यात्री इस योजना से पूरी तरह से लाभांवित नहीं हो पा रहे हैं। आरक्षित टिकट लेने के बाद किसी कारण यात्री यात्रा नहीं करना चाहता है तो डिपार्चर टाइम से तीन घंटे पहले उसे टिकट काउंटर पर जाना होगा। बस के छूटने से तीन घंटे यात्री पहले सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से पुष्टि कराकर काउंटर से आनलाइन टिकट का रिफंड ले सकता है। तीन घंटे के बाद रिफंड के दावे पर टीडीआर (रिफंड रिक्वेस्ट फाइल) भरना होगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि बस के दुर्घटनाग्रस्त, ब्रेक डाउन, बस के एसी में खराबी या जाम के कारण चार घंटे से अधिक बस लेट हो गई तो पैसा काटकर रिफंड होगा। यात्री ने जहां तक यात्रा कर ली गई है, वहां तक का किराया काटकर शेष राशि का किराया भी वापस होगा। आनलाइन बु¨कग के लिए यात्रियों को रिफंड उनके बैंक खाते में भी प्राप्त हो सकेगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा रिफंड एक्टिवेट करने के 72 घंटे के अंदर काउंटर से पैसा प्राप्त किया जा सकेगा।