सभासद समेत 8 आरोपितों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज
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जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिपाह मोहल्ला निवासी पत्रकार व उसकी
पत्नी को घर में घुस कर मारने, तोड़फोड़ व लूटपाट करने की आरोपी सिपाह की
सभासद प्रभावती देवी व उसके पुत्र व पति समेत आठ आरोपियों के खिलाफ लूट,
मारपीट व बलवा के मामले में थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई। कापी
सीजेएम कोर्ट में भेजी गई।
अरुण कुमार यादव निवासी सिपाह ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ¨सह के माध्यम से दरखास्त दिया कि सिपाह निवासी सभासद प्रभावती देवी, उसका पति पन्ना लाल, पुत्र लाल बहादुर यादव ठेकेदार, सुभाष व ठेकेदार पेंटर यादव आदि बहुत ही मनबढ़, अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। 15 जुलाई 2018 को 7:30 बजे सुबह आरोपी आकर वादी की बाउंड्री गिराने के बहाने बाउंड्री के नीचे की मिट्टी खोदने लगे जिससे जमीन, मकान पर कब्जा कर सकें। विरोध पर आरोपी गालियां देते हुए वादी को मारने के लिए दौड़ा लिए। वादी घर में भागा तब आरोपी दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुसकर उसे व पत्नी को मारने लगे। पत्नी के सारे गहने लूट लिए। तोड़फोड़ कर हजारों का नुकसान कर डाले। जान से मारने की की धमकी दिये।आसपास के लोग बीच-बचाव किए। आरोपियों के दबाव में आकर उल्टा वादी को ही कोतवाली में बंद कर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जिस पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।
अरुण कुमार यादव निवासी सिपाह ने कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम ¨सह के माध्यम से दरखास्त दिया कि सिपाह निवासी सभासद प्रभावती देवी, उसका पति पन्ना लाल, पुत्र लाल बहादुर यादव ठेकेदार, सुभाष व ठेकेदार पेंटर यादव आदि बहुत ही मनबढ़, अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली है। 15 जुलाई 2018 को 7:30 बजे सुबह आरोपी आकर वादी की बाउंड्री गिराने के बहाने बाउंड्री के नीचे की मिट्टी खोदने लगे जिससे जमीन, मकान पर कब्जा कर सकें। विरोध पर आरोपी गालियां देते हुए वादी को मारने के लिए दौड़ा लिए। वादी घर में भागा तब आरोपी दरवाजा तोड़ते हुए घर में घुसकर उसे व पत्नी को मारने लगे। पत्नी के सारे गहने लूट लिए। तोड़फोड़ कर हजारों का नुकसान कर डाले। जान से मारने की की धमकी दिये।आसपास के लोग बीच-बचाव किए। आरोपियों के दबाव में आकर उल्टा वादी को ही कोतवाली में बंद कर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस अधीक्षक को दरखास्त देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम ²ष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जिस पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।