वाहन स्वामी सावधान ! बिना अनुमति प्रचार में वाहन गया तो दर्ज होगा मुकदमा

जौनपुर।  चुनावी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं व प्रचार में अगर वाहन लेकर जाते हैं तो सावधान हो जाइए। बिना अनुमति के वाहन से गए तो आपके खिलाफ एमवी एक्ट के अलावा अन्य कई संगीन धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत हो सकता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने निगहबानी तेज कर दी है।
लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी चाहे जितने भी वाहन से प्रचार कर सकते है। केवल इसके लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी से यहां से अनुमति लेनी होगी। यह प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते है तो वाहन स्वामी के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत होगा। एक वाहन जैसे इनोवा, स्कार्पियों, सफारी, क्वालिस, टोयटा का भाड़ा 1700, कार, जीप, सूमो, मार्शल, बोलेरो का भाड़ा 1150 रुपये है। अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाले वाहनों की कोई अनुमति नहीं ली जाती है। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से जिले के बार्डर व क्षेत्रों में उड़नदस्ता व स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए है। जहां बैरियर के जरिए वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जाती है, वाहनों का नंबर व परमीशन आदि के बारे में भी पता किया जाता है। इस बाबत प्रभारी अधिकारी वाहन सुरेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि बिना अनुमति के प्रचार में वाहन लगेंगे तो उन पर एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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