बसे गई चुनाव में , स्कूलों में लगा ताला
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जौनपुर। लोकसभा चुनाव के लिए छह सौ स्कूली बसों को अधिग्रहीत किया गया
है। इसके चलते नौ मई से तीन दिन विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने
डीआईओएस व बीएसए को पत्र भेजकर अनुपालन का आदेश दिया है।
डीएम ने भेजे गए पत्र में कहा है कि जनपद के दो लोकसभा क्षेत्रों में 12 मई रविवार को मतदान होगा। मतदान में अतिसंवेदनशील वीपी पैट मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अत्यधिक गर्मी व मतदान में प्रयुक्त मशीनों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों को बसों से मतदेय स्थलों तक भेजा जाना है। मतदान कार्मिकों के परिवहन हेतु जनपद के विद्यालय में संचालित छह सौ बसों का अधिग्रहण किया गया है। इसके चलते बच्चों को आवागमन में बाधा होगी इसलिए नौ से 11 मई तक निर्वाचन कार्य के दृष्टिगत विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। निर्धारित स्थान पर खड़ा करा दें वाहन
लोकसभा चुनाव में 1000 बसों के अलावा छोटे वाहनों को अधिग्रहीत किया गया है। वाहन स्वामी नौ मई को प्रात: टीडी कॉलेज, बीआरपी कालेज और नवीन मंडी समिति में अपना वाहन निर्वाचन कार्य हेतु सुपुर्द कर दें। सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात व एआरटीओ उदयवीर सिंह ने बताया कि अधिग्रहीत वाहनों को न देना निर्वाचन कार्य में बाधा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व वाहन स्वामी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने भेजे गए पत्र में कहा है कि जनपद के दो लोकसभा क्षेत्रों में 12 मई रविवार को मतदान होगा। मतदान में अतिसंवेदनशील वीपी पैट मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अत्यधिक गर्मी व मतदान में प्रयुक्त मशीनों की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मतदान कार्मिकों को बसों से मतदेय स्थलों तक भेजा जाना है। मतदान कार्मिकों के परिवहन हेतु जनपद के विद्यालय में संचालित छह सौ बसों का अधिग्रहण किया गया है। इसके चलते बच्चों को आवागमन में बाधा होगी इसलिए नौ से 11 मई तक निर्वाचन कार्य के दृष्टिगत विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। निर्धारित स्थान पर खड़ा करा दें वाहन
लोकसभा चुनाव में 1000 बसों के अलावा छोटे वाहनों को अधिग्रहीत किया गया है। वाहन स्वामी नौ मई को प्रात: टीडी कॉलेज, बीआरपी कालेज और नवीन मंडी समिति में अपना वाहन निर्वाचन कार्य हेतु सुपुर्द कर दें। सहायक प्रभारी अधिकारी यातायात व एआरटीओ उदयवीर सिंह ने बताया कि अधिग्रहीत वाहनों को न देना निर्वाचन कार्य में बाधा माना जाएगा। ऐसी स्थिति में विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व वाहन स्वामी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।