जूनियर इंजीनियर समेत 18 के खिलाफ जालसाज़ी का मुकदमा दर्ज

जौनपुर।  सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता अजीत के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर जेई, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान समेत 18 आरोपितों के खिलाफ जालसाजी व गबन की धाराओं में सिकरारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज हुई। एफआईआर की कापी कोर्ट में दाखिल की गई। 
अधिवक्ता व आरटीआइ एक्टिविस्ट अजीत कुमार यादव ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी व वर्तमान प्रधान द्वारा मनरेगा योजना के तहत रोजगार गारंटी निधि के खाते में कराए गए कार्यों के आय-व्यय के संबंध में प्रमाणित अभिलेख की मांग की गई। अभिलेख न मिलने पर अपील की गई। तब जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण न होने पर अधिकारियों का जनवरी 2018 से वेतन बाधित कर दिए जाने का पत्र भेजा गया। राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गई। आयोग के नोटिस पर आवेदक को ग्राम पंचायत अधिकारी ने 29 सितंबर 2018 को आंशिक अभिलेख प्राप्त कराया जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व जेई ने साजिशन प्रधान के पुत्र व अन्य को जब कार्ड पर भुगतान दूसरी जाति का दिखाकर किया है। ओबीसी जाति के कुछ लोगों का कार्ड एससी जाति में बना व भुगतान हो गया तथा कुछ अन्य जातियों का भुगतान एसटी दिखा कर करा लिया गया। नाली की सफाई में कई हजार रुपये का भुगतान कराया गया। कुछ मजदूरों के खाते में बिना कार्य के 14 दिन का भुगतान किया गया। जेई द्वारा कार्य दिवस 420 दिन की मजदूरी 73,421 रुपये मास्टर रोल के अनुसार सामग्री पर कोई व्यय नहीं है फिर भी सामग्री व्यय अधिक दिखा कर गबन किया गया।

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