प्रचार वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
https://www.shirazehind.com/2019/09/blog-post_306.html
जौनपुर। जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रचार
वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन शहर के मोहल्लों में
जाकर लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में जानकारी प्रदान
करेगी।
जिलाधिकारी ने बताया आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय रू0 03 लाख है, लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नही होना चाहिए, पुरूष/स्त्री (पुरूष अथवा स्त्री, पत्नी जो उपार्जक/रोजी कमाता हो को भी पृथक परिवार के रूप में माना जायेगा। उक्त वयस्क पुरूष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो भी योजना का लाभ के लिए पात्र होंगे। विवाहित दम्पत्ति के प्रकरण में पति-पत्नी दोनो में से किसी के एक के नाम या दोनों के साथ सयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानको को पूर्ण करता हो। नये आवास के निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए। जिन लाभार्थियो के पास पक्का अथवा अर्द्धपक्का आवास है जिनका कारपेट एरिया 21 वर्गमीटर तक है तथा यदि उसमें कमरा रसोई, शौचालय, बाथरूम और एक का कम्बीनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नही है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु सम्मिलित किया जा सकता है। आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मीटर जोड़ा जायेगा, जिसमें एन0बी0सी0 मानक के अनुसार एक लिविंग रुम यार कमरे के साथ रसाईघर और या बाथरुम और या शौचालय बनाया जायेगा। पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत आवेदन हेतु अपने नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय अथवा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में सम्पर्क करें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले का में 13956 के सापेक्ष 853 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने जनपद वसियों से अपील किया है कि दलालों से सावाधान रहे उन्हे पैसे न दे। स्वयं आवेदन करें और सुविधा का लाभ लें।
इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी आर.पी. मिश्र, पीओं डूडा अनिल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने बताया आर्थिक रूप से कमजोर (ई0डब्ल्यू0एस0) श्रेणी के लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय रू0 03 लाख है, लाभार्थी अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारतवर्ष में पक्का घर नही होना चाहिए, पुरूष/स्त्री (पुरूष अथवा स्त्री, पत्नी जो उपार्जक/रोजी कमाता हो को भी पृथक परिवार के रूप में माना जायेगा। उक्त वयस्क पुरूष/स्त्री जिनके पास स्वयं का कोई पक्का मकान न हो भी योजना का लाभ के लिए पात्र होंगे। विवाहित दम्पत्ति के प्रकरण में पति-पत्नी दोनो में से किसी के एक के नाम या दोनों के साथ सयुक्त स्वामित्व में एक पक्का आवास हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि इस योजना की गाइड लाइन्स में निर्धारित आय के मानको को पूर्ण करता हो। नये आवास के निर्माण हेतु पात्र लाभार्थी का वर्तमान मकान कच्चा/अर्द्धकच्चा आदि (नया निर्मित करने योग्य) होना चाहिए। जिन लाभार्थियो के पास पक्का अथवा अर्द्धपक्का आवास है जिनका कारपेट एरिया 21 वर्गमीटर तक है तथा यदि उसमें कमरा रसोई, शौचालय, बाथरूम और एक का कम्बीनेशन आदि में से किसी एक सुविधा नही है तो उसे भी आवास विस्तार हेतु सम्मिलित किया जा सकता है। आवास विस्तार का अर्थ है कि विद्यमान आवास में न्यूनतम कारपेट एरिया 9.00 वर्ग मीटर जोड़ा जायेगा, जिसमें एन0बी0सी0 मानक के अनुसार एक लिविंग रुम यार कमरे के साथ रसाईघर और या बाथरुम और या शौचालय बनाया जायेगा। पात्र लाभार्थी के पास स्वामित्वाधीन भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पर्याप्त दस्तावेज होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत आवेदन हेतु अपने नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय अथवा जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में सम्पर्क करें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले का में 13956 के सापेक्ष 853 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने जनपद वसियों से अपील किया है कि दलालों से सावाधान रहे उन्हे पैसे न दे। स्वयं आवेदन करें और सुविधा का लाभ लें।
इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी आर.पी. मिश्र, पीओं डूडा अनिल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।