पेट्रोल पंप संचालक हत्याकांड में दो सगे भाइयो समेत सात लोगो को उम्र कैद की सजा

जौनपुर।  पेट्रोल पंप संचालक व ठेकेदार पृथ्वीपाल पांडेय की हत्या के आरोपितों सगे भाइयों समेत सात को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। आरोपितों को 28-28 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। आरोपित वीरेंद्र को आ‌र्म्स एक्ट में दो वर्ष कारावास व दो हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। घटना की एफआईआर मृतक पृथ्वीपाल के पिता रामअधार निवासी जगदीशपुर, सिगरामऊ ने दर्ज कराया था। 
अभियोजन के अनुसार 30 अप्रैल 2011 को ठेकेदार पृथ्वीपाल पांडेय व जय प्रकाश पांडेय कार से सरपतहां भांजी की शादी में जा रहे थे। वे महदा गांव के पास पहुंचे तभी पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाए बैठे पन्नालाल मल्लाह, ओमकार, संतराम, वीरेंद्र, रमेश, सुरेश, मदन, गामा व वीरेंद्र के बेटे ने लाठी डंडा, कट्टा लेकर पृथ्वीपाल की मारुति कार रोक दिया। इसके बाद गाड़ी पर ताबड़तोड़ लाठी डंडा से प्रहार किया। कट्टे से जय प्रकाश को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पृथ्वीपाल की लाइसेंसी रिवाल्वर छीन कर उनके सिर में गोली मारकर हत्या व चचेरे भाई जय प्रकाश को घायल कर दिया। घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपित गालियां देते हुए चले गए। जय प्रकाश का इलाज वाराणसी में चला।
आरोपित वीरेंद्र की निशानदेही पर 28 जून 2011 को पुलिस ने झाड़ी से घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर व तमंचा बरामद किया। खोखा कारतूस व आलाकत्ल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी अनूप शुक्ला ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने मामले को हृदय विदारक घटना कहा। मृत्युदंड के तर्क पर आदेश दिया कि परमेश्वर को ही किसी प्राणी का जीवन देने वालों लेने का अधिकार है। सीमित मामलों में यह अधिकार न्यायाधीश को मिला है। उम्र बढ़ने, शारीरिक क्षति का हनन होने, मानसिक व नैतिकता परिवर्तन होने के कारण कारावास में सुधारात्मक पद्धति अपनाई गई है। पश्चाताप व सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए। लंबी अवधि के कारावास में सुधारने का अवसर मिलता है। मामला विरल से विरलतम की कोटि में नहीं आता। कोर्ट ने सभी सात आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। दौरान मुकदमा गामा की मृत्यु हो गई एवं वीरेंद्र का बेटा अवयस्क घोषित किया गया।

Related

news 4224178623313629801

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item