दिव्यांग व्यक्तियों की शल्य चिकित्सा में मिलेगा 10 हजार
https://www.shirazehind.com/2019/11/10.html
जौनपुर। मुख्य विकास अधिकारी गौरव वर्मा ने आम जनमानस को अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के द्वारा निर्धन असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली-2004 संचालित है , जिसके द्वारा निर्धन एवं असहाय पात्र दिव्यांगजनों की दिव्यांगता निवारण हेतु रू0 10,000- तक की अनुदान राशि से निःशुल्क शल्य चिकित्सा करायी जाती है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अनुसार प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से नियमावली में वर्णित 21 प्रकार की शल्य चिकित्सा (पोलियो से ग्रस्त दिव्यांगजनों को) में से अधिक से अधिक करेक्टित सर्जरी को सम्पन्न करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से जनपद में ईसा हॉस्पीटल, सिटी स्टेशन रोड, अहमद खॉ मण्डी का चयन किया गया है। शल्य चिकित्सा के लिए आवेदक के अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय अधिकतम रू0 60000ध्- से अधिक न हों, भारत वर्ष का नागरिक हो, उ0प्र0 का स्थायी निवासी हांे या कम से कम 05 वर्ष से प्रदेश का अधिवासी हों एवं किसी आपराधिक मामले में दण्डित न हों। जनपद में निवासरत ऐसे पात्र दिव्यांगजनों को अवगत किया जाता है कि 21 प्रकार की शल्य चिकित्सा में से अधिक से अधिक निः शुल्क करेक्टित सर्जरी हेतु कलेक्टेªट स्थित विकास भवन में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जौनपुर में सम्पर्क करते हुए आवेदनपत्र की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि जनपद मे चयनित ईसा हॉस्पीटल, सिटी स्टेशन रोड, अहमद खॉ मण्डी, जौनपुर के माध्यम से करेक्टिव सर्जरी से लाभान्वित करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।