मास्क व सैनिटाइजर अधिक दाम पर बेचा तो जाना होगा जेल

जौनपुर। एक तरफ कोरोना वायरस ने जनता को दहशत में डाल दिया है वही इस वायरस के बचाव के संसाधन बेचने वाले दुकानदार जनता के जेब पर डाका डालने का काम कर रहे है। व्यापारियों की मानमानी से ग्राहक ठगा जा रहा है। यह बात जिला प्रशासन तक पहुंची तो मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट  दुकानों पर पहुंचकर मास्क व सैनिटाइजर का दाम लिखने का आदेश दिया। उन्होने दुकानदारो को चेतावनी दिया कि यदि इन समानो को डंप किया या अधिक दमो में बेचा तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

कोरोना वायरस से बचाव में मास्क व हैंड सैनिटाइजर की अहम भूमिका है। इनके महत्व को देखते हुए सूबे की सरकार ने न सिर्फ इन उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 घोषित किया गया बल्कि कालाबाजारी पर सात साल की सजा भी है। सरकार ने अधिक दाम पर बेचने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कड़े रुख के बावजूद जनपद में अनुपालन नहीं हो रहा है। निर्धारित मूल्य से जहां चार से पांच गुना अधिक दामों पर बिक्री हो रही है, वहीं उत्पादों की गुणवत्ता भी मानक के अनुसार नहीं है। वायरस के प्रकोप से पूर्व आठ से दस रुपये में बिकने वाला मास्क पचास से साठ रुपये में मिल रहा है। वहीं हैंड सैनिटाइजर चालीस थोक एवं फुटकर दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों द्वारा मांग के अनुरूप आपूर्ति ही मिल पा रही है।

यह खबर जिला प्रशासन तक पहुंची तो सिटी मजिस्ट्रेट   दुकानों पर पहुंचकर मास्क व सैनिटाइजर का दाम लिखने का आदेश दिया। उन्होने दुकानदारो को चेतावनी दिया कि यदि इन समानो को डंप किया या अधिक दमो में बेचा तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।



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