निर्धारित मूल्य से अधिक में बेचे जा रहे मास्क व सेनिटाइजर

 जौनपुर। देश में महामारी के रूप में आये नोवल कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्री गम्भीर हैं। साथ ही जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका भी गम्भीर है। इस रोग से निबटने के लिये जहां सरकारों द्वारा बचाव, सावधानी, जनता कर्फ्यू की बात कही जा रही है, वहीं जिलाधिकारी दिनेश सिंह ने सख्त निर्देश जारी किया है कि मुंह-नाक ढंकने के लिये मास्क एवं हाथ की सफाई के लिये सेनिटाइजर उचित एवं निर्धारित मूल्य पर बेची जाय लेकिन शासन-प्रशासन के आदेशों एवं निर्देशों और अपील को कुछ दुकानदार ठेंगा दिखा रहे हैं। देखा जा रहा है कि बाजारों में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली सामग्री और हैण्ड सेनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी है। सरकार ने इसे गम्भीरता से लेते हुये इनकी कीमतें तय कर दिया है जबकि नगर के कई दुकानदार उपरोक्त सामानों को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं। सरकार द्वारा तय दाम पर मांगने पर दुकानदारों का कहना है कि उसे किसी का डर नहीं है। बता दें कि सरकार द्वारा आदेश जारी हुआ है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रूपये और 3 प्लाई की कीमत 10 रूपये से अधिक नहीं होगी। वहीं हैण्ड सेनिटाइजर की 200 रूपये बोतल की खुदरा कीमत 100 रूपये से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी तथा यह कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। इससे अधिक बेचने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उसे 6 महीने की जेल अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से उपरोक्त सामग्री बेचने वाले दुकानदारों में न कोरोना का डर है न ही सरकार का भय। ऐसे में जिला प्रशासन एवं शासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

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