महिलाओं व वृद्धों से छिनैती पर अब होगा 14 वर्ष की सजा का प्रावधान

रिपोर्ट - हिमांशु श्रीवास्तव 
 जौनपुर। असहाय महिलाओं व वृद्धों से छिनैती की घटनाओं में हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्त सजा के प्रावधान की सिफारिश भेजा है।साथ ही लूटा हुआ माल खरीदने वालों पर भी लूट की धारा में मुकदमा दर्ज करने के प्रावधान की अनुशंसा की गई है।इसके लिए आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन विधेयक 2020 का प्रारूप तैयार कर छिनैती को पृथक एवं गंभीर अपराध बनाने की व्यवस्था की है।आयोग ने छिनैती पर 14 वर्ष की सजा की सिफारिश की है।सिफारिश में आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश ए एन मित्तल ने कहा कि प्रदेश में आए दिन महिलाओं से चेन पर मोबाइल व अन्य आभूषण दिनदहाड़े लूटने की घटनाएं हो रही है जो लगभग 97% हो चुकी है। अपराधी वृद्धों एवं असहाय महिलाओं को निशाना बनाते हैं।इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में आईपीसी की धारा 356,379 व 392 के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं।356 में 2 वर्ष,379 में 3 वर्ष कारावास की सजा तथा 392 में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।अमूमन धारा 379 में एफ आई आर दर्ज होती है और आरोपियों को आराम से जमानत मिल जाती है।हरियाणा एवं गुजरात में छिनैती को गंभीर अपराध मानते हुए अलग से कानून बनाया गया है और अपराध सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हैं जबकि उत्तर प्रदेश में मजिस्ट्रेट के समक्ष विचरण होता है।सामान्य तौर पर पुलिस द्वारा धारा 379 व 356 में मुकदमा दर्ज होने से और आरोपियों के शीघ्र जमानत पर छूटने के कारण अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। आयोग व सरकार की मंशा है कि दंड का प्रावधान कठोर होने पर ऐसे अपराध पर लगाम लगेगी और जल्दी जमानत न मिल पाने के कारण आरोपियों में भय पैदा होगा और वे अपराध करने से डरेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब महिलाओं की चेन या पर्स छीना तो 14 वर्ष की सजा होगी और जल्दी जमानत नहीं मिलेगी।साथ ही जब यह भी संशोधन किया जा रहा है कि ऐसी छिनैती का माल खरीदने वालों पर भी लूट की धारा में मुकदमा दर्ज होगा तो कठोर दंड के भय से जल्दी कोई आरोपियों से सामान खरीदेगा भी नहीं।

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