क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन, अस्पताल से भागने,छिपने वाले कोरोना मरीज को सजा के लिए नया अध्यादेश
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हिमांशु श्रीवास्तव
जौनपुर । वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने, हॉस्पिटल से भागने,अभद्र आचरण करने की घटना को देखते हुए सरकार नया अध्यादेश लाई है। पूरे देश से शिकायतों के आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया और इसके लिए दंडात्मक कानून बनाने की तैयारी की।
जौनपुर । वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने, हॉस्पिटल से भागने,अभद्र आचरण करने की घटना को देखते हुए सरकार नया अध्यादेश लाई है। पूरे देश से शिकायतों के आने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया और इसके लिए दंडात्मक कानून बनाने की तैयारी की।
नए अध्यादेश में क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है अस्पताल से भागने वालों के के खिलाफ भी यही सजा है अश्लील और अभद्र आचरण करने पर 3 वर्ष कारावास और 50,000 से ₹1,00,000 तक जुर्माने का प्रावधान है।यदि कोई कोरोना पीड़ित स्वयं को छुपाता है तो उसे भी 1 वर्ष से 3 वर्ष तक कारावास की सजा और 50,000 से ₹1,00,000 तक जुर्माना देना होगा।अगर कोरोना पीड़ित जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करता है उस स्थिति में उसे 3 वर्ष तक कारावास और ₹2,00,000 तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा।नए अध्यादेश के तहत सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण और इलाज के लिए दो प्राधिकरण के गठन का भी फैसला किया है।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष व 3 सदस्य होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा।