घर वापसी करने वाले परदेशियों पर नजर रखने के लिए डीएम ने उठाया यह कदम

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रभावी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर क्वारेन्टाईन करने के संबंध में शासन के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति का नेतृत्व ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चौकीदार/युवक मंगल दल/कोरोना वारियर्स के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगे।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में संबंधित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेंस/आरडब्लूए के प्रतिनिधि/नगर निकाय क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगे। उपजिलाधिकारी द्वारा प्रवासियों की एक सूची ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके माध्यम से सूची सभी आशा कार्यकत्रियों को शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु दी जाएगी। खंड विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासियों की ग्राम प्रधान/निगरानी समिति के सदस्य को एवं अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सभासद के नेतृत्व में गठित मोहल्ला निगरानी समिति को दी जाएगी। सभी निगरानी समिति द्वारा कार्य संपादन/ड्यूटी की जाएगी, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निगरानी समिति अपने ग्राम पंचायत/मोहल्ला में बाहर से चोरी-छिपे आने वाले लोगों की सूचना जिला प्रशासन को देंगे। होम क्वारेन्टाइन में रखे गए व्यक्ति के घर के बाहर आशा कार्यकत्री द्वारा उचित स्थान पर एक क्वारेन्टाइन फ्लायर लगाया जाए गया है कि नहीं। होम क्वारेन्टाइन में रखे गए व्यक्तियों द्वारा क्वॉरेंटाइन के नियम का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है यदि 02 बार से अधिक उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें फैसेल्टी क्वारेन्टाइन में रखने हेतु संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी के माध्यम से सूचना प्रेषित करेंगे। निगरानी समिति भी देखेगी कि होम क्वारेन्टाइन में रखे गए व्यक्ति के घर में पोस्टर चस्पा हो जाए एवं 21 दिन क्वारेन्टाइन रहने के उपरांत उनके घर से पोस्टर हटा दिया जाए। आशा कार्यकत्री के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जिम्मेदारी भी निगरानी समिति सुनिश्चित करेगी। निगरानी समिति के द्वारा प्रवासियों के 21 दिनों की होम क्वारेन्टाइन अवधि के दौरान कुछ सावधानियां बढ़ती जा रही हैं या नहीं के बारे में जानकारी करेगी कि प्रवासियों के द्वारा 21 दिनों की होम क्वारेन्टाइन अवधि के दौरान किया गया परिवार अपने घरों से पृथक कक्ष में रहेगा। क्वारेन्टाइन किए गए प्रवासी अनिवार्य रूप से मास्क/गमछा/दुपट्टा से मुंह एवं नाक को ढकेंगे। हाथ को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वॉरेंटाइन किए गए प्रवासी के घर में अन्य किसी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। क्वारेन्टाईन किए गए प्रवासी के घर के मात्र एक सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोक्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाए।

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