अधिक दाम पर दारू बेचा तो लाइसेंस होगा रद्द

जौनपुर । जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश, सरकार राम नरेश अग्निहोत्री द्वारा मदिरा को अधिकतम फुटकर मूल्य (एमआरपी) पर ही विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में संजय आर भूसरेड्डी, प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शराब की बिक्री पर एमआरपी से अधिक की वसूली विक्रेताओं द्वारा किसी भी स्थिति में न करने के कडे निर्देश निर्गत किये गये है। खरीददारों द्वारा अधिकतम प्रिन्ट मूल्य देखकर ही भुगतान किया जाय। उससे अधिक का भुगतान खरीददारों द्वारा न किया जाय। यदि कोई विक्रेता एम.आर.पी. से अधिक पर बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो पहली बार रु0 75000, दूसरी बार रु0 150000 तथा तीसरी बार पकड़े जाने पर उसकी दुकान का अनुज्ञापन ही निरस्त कर दिया जायेगा। आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद द्वारा शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिए विभागीय संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त अधीनस्थ कार्मिकों को आदेशित किया गया है।
         आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया है कि अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रदेश में 25 मार्च से निरन्तर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान 07 मई को प्रदेश में 175 अभियोग पकड़े गये, जिसमें 3291 ली0 अवैध मदिरा बरामद की गयी तथा 11 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। प्रदेश में अवैध मदिरा के कारोबार को पूर्ण रुप से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को अनवरत अभियान चलाने तथा अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री परिवहन एवं तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

Related

news 1956559240217096462

एक टिप्पणी भेजें

emo-but-icon

AD

जौनपुर का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल

आज की खबरे

साप्ताहिक

सुझाव

संचालक,राजेश श्रीवास्तव ,रिपोर्टर एनडी टीवी जौनपुर,9415255371

जौनपुर के ऐतिहासिक स्थल

item