त्रुटिपूर्ण एसी देने पर नया एसी या उतना मूल्य देने का आदेश

जौनपुर। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष शमशाद अहमद एवं सदस्य रफिया खातून ने एक अहम फैसला सुनाया जिसमें त्रुटिपूर्ण एसी देने वाले विक्रेता एवं सर्विस न देने वाले सर्विस सेंटर के डायरेक्टर को आदेश हुआ कि परिवादी को नया एसी दिया जाए या उसका मूल्य अदा किया जाए। कोतवाली के नखास मोहल्ले के रहने वाले धिरंजय सिंह ने फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया कि उन्होंने एसी खरीदने का मन बनाया और जैसेज चौराहा के निकट विशाल इलेक्ट्रॉनिक पर एसी खरीदने गए।प्रोपराइटर विशाल ने कहा वोल्टास कंपनी अच्छी है इसकी सर्विस भी अच्छी है इसकी 1 वर्ष की गारंटी है और मूल्य 33,500 है।विशाल की बातों पर विश्वास करके परिवादी ने 22 मई 2019 को वोल्टास का एसी खरीदा।17 अप्रैल 2020 को एसी लीक कर गई तथा कार्य करना बंद कर दी। यह शिकायत परिवादी ने रिवर व्यू होटल के वोल्टास सर्विस सेंटर के डायरेक्टर से किया।शिकायत दर्ज होने के बाद पहले तो लॉकडाउन का हवाला दिया गया और कहा गया कि लॉकडाउन के बाद सर्विस की जाएगी लेकिन सर्विस न करने पर 18 मई को परिवादी ने पुनः कंप्लेन किया जिस पर सर्विस सेंटर के डायरेक्टर ने कहा कि अपना बिल रखे रहें अगर वारंटी के अंदर होगा तो सर्विस दी जाएगी।22 मई को वहां से कर्मचारी आया।बिल देखा।मोबाइल से फोटो खींच कर ले गया और कहा कि शीघ्र बनाने आएंगे लेकिन वह नहीं लौटा।मोबाइल पर सूचित किया गया कि बिल फर्जी है।यह भी मैसेज हुआ कि परिवादी एसी के विक्रेता से मामले को सुलझाए।इस प्रकार विक्रेता ने त्रुटिपूर्ण एसी परिवादी को बेचकर उसके साथ धोखाधड़ी किया। वारंटी की अवधि में एसी खराब हुई जिस पर फोरम के अध्यक्ष व सदस्य ने आदेश दिया कि विपक्षी गण परिवादी का एसी बदलकर उसी मूल्य का दोष रहित नया एसी उसे प्रदान करें या एसी का मूल्य ₹33,500 उसे अदा करें।परिवादी को पहुंची शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए ₹8000 एवं वाद व्यय ₹2000 एक माह के भीतर अदा करने का भी आदेश हुआ।रुपए अदा न करने की दशा में प्रतिवर्ष धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज भी अदा करने का आदेश हुआ।

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