जानलेवा हमला करने के 8 आरोपियों पर दर्ज होगा मुकदमा

 जौनपुर। एसीजेएम प्रथम ने जलालपुर थाना क्षेत्र के एक मामले में वादी पर प्राणघातक हमला करने के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष जलालपुर को दिया। जलालपुर के धराव गांव निवासी भरत लाल सेठ ने अदालत में कमलेश व सात अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिवक्ता आदिनाथ मिश्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया कि 3 जून 2020 को 11:30 दिन कमलेश व अन्य आरोपी आबादी की मुकदमे बाजी की रंजिशवश लाठी डंडा इत्यादि लेकर गालियां देते हुए आए और वादी पर प्राणघातक हमला कर चोटें पहुंचाई जिससे वादी बेहोश हो गया। आरोपियों ने धमकी भी दिया।वादी के घर के लोगों एवं गांव वालों ने घटना को देखा एवं बीच-बचाव कर वादी की जान बचाई।वादी ने इलाज कराया।मेडिकल व एक्सरे रिपोर्ट लेकर थाने व पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।कोर्ट ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

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