शिक्षित लड़कियां जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होती है

   

जौनपुर।  उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीष/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एम0 पी0 सिंह की अनुमति से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं विषय पर ‘‘मध्यस्थता हाल, ए0डी0आर0 भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर‘‘ में आज 13 अगस्त 2020 को विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन किया गया। सचिव श्रीमती प्रदीप्ति सिंह द्वारा उपस्थित समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना ,मौलिक कर्तव्यों तथा बालिकाओं से सम्बन्धित अभिभावक के कर्तब्यों का पाठन कराया गया तथा भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि मौलिक कर्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है ,प्रत्येक नागरिक की अपने देश की सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सचिव, द्वारा बताया गया कि भारत में लड़कियों के साथ भेदभाव युगों से चला आ रहा है। आज भी भारतीय समाज के कई वर्ग ऐसे हैं, जहा बालिकाओं को एक बोझ के रूप में माना जाता है। यह बेहद शर्म की बात है कि अभी भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। इससे सम्बन्धित PCPNDT Act 1994 के बारे में बताया कि कोई भी व्यक्ति गर्भ धारण से पूर्व या उसके पष्चात् लिंग का चयन किसी ढ़ग से कारित करता है या कारित करवाने का प्रयास करता है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए तीन वर्ष तक के कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। महिलाओं को एक सकारात्मक आत्म-छवि बनाने और उनके आत्मविष्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करना और उनको गंभीर रूप से सोचने की क्षमता और विकसित करने में सक्षम बनाना बहुत ही जरूरी है। षिक्षा की प्रक्रिया को जीवन में जल्दी शुरू करना होगा। अधिक से अधिक बालिकाओं को स्कूल भेजने की आवष्यकता है, शिक्षित लड़कियां जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होती है, भारत सरकार की ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘‘ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देष्य बडे़ पैमाने पर जागरूकता पैदा करना महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और उनकी मदद करना है साथ ही साथ सचिव द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के उपायों यथा मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी, साफ-सफाई एवं कुछ घण्टों के अंतराल पर साबुन से हाथ धोने इत्यादि का आह्वान किया गया। इस अवसर पर महिला अधिवक्ता श्रीमती रंजिता शर्मा द्वारा बालिकाओं से सम्बन्धित की विभिन्न कानूनों एवं पी0एल0वी गण श्रीमती रेनू सिंह एवं श्रीमती चन्द्रवती निगम द्वारा बालिकाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर शालिनी मौर्या, एडवोकेट, पी0एल0वी गण सोभना स्मृति, अकरम अली व अन्य लोग उपस्थित रहे। ----

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