मल्हनी चुनाव के लिए बनाये गए है 554 मतदेयस्थल, 237 मतदान केंद्र

  

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में 367-मल्हनी विधान सभा उप निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे।
 जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मल्हनी विधान सभा उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार 09 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन, 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन की जांच, 19 अक्टूबर को नाम वापसी, 03 नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवंबर के पूर्व पूर्ण कर ली जाएगी। मल्हनी विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल 554 मतदेयस्थल, 237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें कुल 362365 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे जिसमें 1 लाख 888 हजार 993 पुरुष, 1 लाख 73 हजार 354 महिला तथा 18 अन्य मतदाता सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा के समस्त मध्य स्थलों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलेट पेपर में अंतिम समय पर नोटा प्रदर्शित किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में विधानसभा में कुल 03 फ्लाइंग स्क्वायड टीम, 03 स्टैटिक टीम, 01 लेखा टीम, 01 वीडियो अवलोकन टीम 01 वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है। शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराने हेतु कुल 06 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत पम्फलेट, पोस्टर बैनर , होर्डिंग कटआउट हटा दिए गए हैं। जनपद में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर, पोस्टर ,पैम्फलेट, होर्डिंग्स इत्यादि का प्रिंट किया जाता है तो अपने फर्म का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करेगा । जिला अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जनपद के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने और यातायात साधनों द्वारा मतदान केंद्र के लिए मतदाताओं को लाने और ले जाना वर्जित होगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के बाद में कोई अभियान नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार संबंधी अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रयोग सुविधा पोर्टल किया जा सकता है, कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग द्वारा ऑनलाइन नामांकन किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है तथा नामांकन कक्ष में अभ्यर्थी के साथ दो अन्य व्यक्ति भी नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। घर-घर जाकर प्रचार अभियान चलाना किसी भी अन्य प्रतिबंधों के लिए जिनमें मौजूदा कोविड-19 दिशा निर्देश शामिल है, अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों के समूह को जिनमें सुरक्षाकर्मी, यदि कोई भी शामिल नहीं है। घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति हैं। वाहनों के काफिले का 10 वाहनों के बजाय प्रत्येक पांच वाहनों के बाद क्रमभंग किया जाए। वाहनों के काफी लोग के दो समूहों के बीच का अंतराल 100 मीटर की दूरी के बजाय आधा घंटा होगा। मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त अन्य विकल्प में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। इस पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, फोटो युक्त पासबुक/डाकघर, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ,फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख मान्य होंगे। निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय हेतु बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन हेतु अधिकतम 28 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। सामान्य अभ्यर्थी रुपए 10000 एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रुपए 5000 नामांकन के साथ शुल्क के रूप में चालान द्वारा जमा किया जाएगा। ऐसे राजनैनिक दल द्वारा नामित अभ्यथियों के आपराधिक मामलों का प्रकाशन 03 बार समाचार पत्रों, टीवी में प्रकाशन फार्मेट सी-2 पर प्रथम नामाकंन वापसी की तिथि के 04 दिन के अन्दर, (द्वितीय) अभ्यर्थितायें वापस लेने की तिथि से 05 और 08वें दिवस के अन्दर (तृतीय) मतदान दिवस के 02 दिन पूर्व प्रकाशन की सूचना दिया जाना है तथा प्रारुप-सी-5 पर सूचना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। चुनाव शांतिपूर्ण रूप से हो 1000 से ज्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं होंगे। मतदान प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संपन्न होगा। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाने के लिए कर्तव्यबद्ध हॅू। पुलिस प्रशासन चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे शांति तथा कानून व्यवस्था खराब हो। बैठक में अपर जिला अधिकारी रामप्रकाश, एसडीएम सदर नीतीश कुमार, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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