गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को सजा
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र सिंह ने बुधवार को महाराजगंज थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों हलधर व मानवेंद्र को दोषी पाते हुए को सात वर्ष कारावास एवं दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। श्रीराम सिंह की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई थी। इस मामले में 15 वर्ष बाद फैसला आया है। वादी मुकदमा बनकट लोदी निवासी राजदेव सिंह का कथन है कि 20 जून 2005 को दिन में 11 बजे गांव के हलधर सिंह, मानवेंद्र प्रताप सिंह एवं श्रीराम सिंह उसकी नाली को बंद कर रहे थे। मना करने पर तीनों आरोपित गालियां देते हुए लाठी-डंडे से पीटने लगे। मानवेंद्र ने चाचा शेर बहादुर के सिर पर लाठी से वार कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। आसपास के लोग आए और बीच बचाव किया। वादी का भाई मिथिलेश मौके पर नहीं था। किसी के कहने पर अशोक व सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जबकि घटना में हलधर, मानवेंद्र व श्रीराम शामिल थे। वादी व उसके परिवार वाले चाचा शेर बहादुर को लेकर तत्काल महाराजगंज अस्पताल पहुंचे। वहां उनकी मौत हो गई। वादी ने थाने पर सूचना देकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। एडीजीसी लाल बहादुर पाल ने गवाहों को पेश किया।